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दहेज के लिए विवाहिता की हत्या में पति और सास को 10-10 साल की कैद, पांच-पांच हजार का लगा जुर्माना

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वाराणसी -जिले में दहेज हत्या के मामले में विवाहिता के पति और सास को 10-10 साल की कैद के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माने की सजा मिली है। मामला वर्ष 2011 का है दहेज की खातिर विवाहिता को मारने के मामले में जिला जज संजीव पांडेय ने पति राजकुमार दूबे और सास मैना देवी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को 10-10 साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी अभियोजन पक्ष के अनुसार, फूलपुर थाना क्षेत्र के अजईपुर गांव निवासी सुरेंद्र नाथ पांडेय की बेटी सपना की शादी डिग्गी, करखियांव गांव निवासी राजकुमार दूबे से हुई थी। दहेज के लिए विवाहिता को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे। 18 जून 2011 को मारपीट में घायल सपना की मौत हो गई। मां सावित्री देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने सपना के जेठ प्रवीण दूबे और जेठानी रीना दूबे को दोषमुक्त कर दिया।

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