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पत्रकार ममता त्रिपाठी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार व DGP को जमकर लताड़ा

पत्रकार ममता त्रिपाठी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई फटकार
कहा
– पत्रकार पर स्टोरी लिखने पर कैसे लगा दी 420 की धारा पत्रकार पक्ष के वकील ने कहा कि मानहानि का मामला संज्ञेय अपराध नहीं है । उसे संज्ञेय अपराध बनाने के लिए 420 धारा लगाई गई सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट गरिमा के बहस के तरीके पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार व डीजीपी को नोटिस जारी किया है सितंबर 2023 में ममता त्रिपाठी पर लखनऊ सूचना विभाग लखनऊ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी सूचना विभाग पर स्टोरी लिखने के बाद इस विभाग में काम करने वाली एक कंपनी ने पत्रकार के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा पिछले 3 महीने से सरकार जवाब दाखिल के नाम पर टाल मटोल कर रही है

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