सुलतानपुर, अमेठी – स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार व उसके भाई को सुनाई उम्र-कैद व अर्थदंड की सजा। गेहूं चोरी का विरोध करने के चलते गोली मारकर हत्या करने के मामले में स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट की अदालत ने दोषी करार भाइयों की सजा के बिंदु पर सुनाया अपना फैसला। स्पेशल जज राकेश पांडेय की अदालत ने एक भाई को उम्र-कैद व 15 हजार रुपये के अर्थदंड एवं दूसरे भाई को उम्र-कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सुनाई है सजा। छह दिन पूर्व कोर्ट ने दोनों भाइयों को ठहराया था दोषी अभियोजन पक्ष के मुताबिक जगदीशपुर थाना क्षेत्र के बड़ागांव-हुसैनगंज कला गांव निवासी शिवदर्शन के घर में सगे भाइयों ने 2 मई वर्ष-2002 की रात में दिया था वारदात को अंजाम। दोनों भाइयों पर गेहूं चुराने के लिए घर में घुसने का है आरोप। सामने आए तथ्यो के मुताबिक चोरी करने घुसे दोनों भाइयों की करतूत देखकर व सुनकर जगे परिवारीजनों ने लगा दी गुहार तो आरोपी सगे भाइयों ने शिवदर्शन पर चला दी गोली। गोली लगने से शिवदर्शन की हो गई थी मौत। अपराध को अंजाम देने के बाद दोनों सगे भाई हो गए थे फरार। मृतक की पत्नी श्यामकली ने जगदीशपुर थाने में दर्ज कराया था मुकदमा। पुलिस ने मृतक के गांव के रहने वाले सगे भाई मुख्तार उर्फ बुक्कू व रोशन के खिलाफ चार्जशीट की थी दाखिल ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी भाइयों पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए उन्हें बताया था बेकसूर। वहीं विशेष लोक अभियोजक गोरखनाथ शुक्ला ने अभियोजन गवाहों को पेश कर दोनों भाइयों को ठहराया था घटना का जिम्मेदार। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात स्पेशल कोर्ट ने बीते छह फरवरी को दोनों भाइयों को गृहभेदन व मुख्तार को आर्म्स एक्ट के अपराध में ठहराया था दोषी। दोषी भाइयों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने बुधवार यानी 12 फरवरी का दिन किया था तय,आज अदालत ने सुनाया अपना फैसला। रात्रि गृहभेदन के अपराध मे न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर उम्र-कैद तक दंड की है व्यवस्था,लेकिन कोर्ट ने अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अधिकतम सजा देना माना जायज,नतीजतन मिली उम्र-कैद की सजा। गेहूं चोरी जैसी मामूली चोरी के लिए बड़े अपराध को अंजाम देने वाले सगे भाइयों को कोर्ट के फैसले से मिली बड़ी सबक