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Homeउत्तर प्रदेशहत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास

रायबरेली – गदागंज थाना क्षेत्र में चार साल पहले हुई हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। चार वर्ष पहले गदागंज थाना क्षेत्र के नेवलगंज मजरे कीरतपुर चरुहार निवासी निर्मला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। निर्माला के मुताबिक बाग के किनारे गुमटी रखने के विवाद को लेकर 5 जुलाई 2020 की रात करीब 10 बजे घर की छत पर चढ़कर गांव के रामू, लाला, सूरज व बैजनाथ ने पति जगदीश को मारा-पीटा था। गंभीर चोटों की वजह से अस्पताल ले जाते समय पति जगदीश की मौत हो गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद गदागंज थाना क्षेत्र के नेवलगंज मजरे कीरतपुर चरुहार निवासी रामू, सूरज,श्यामू उर्फ लाला व बैजनाथ के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडे ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सभी आरोपियों को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।

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