मसौली, बाराबंकी – चार वर्ष पूर्व दरन्दगी की सारी हदे पार कर 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने एव आँख फोड़ कर हत्या करने वाले अभियुक्त अजय कुमार गौतम पुत्र पुनवासी को अपर सत्र न्यायधीश पास्को कोर्ट नंबर 45 ने आजीवन कारावास एव डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दुराचारी के विरुद्ध हुई न्यायिक कार्यवाही से लोगो मे न्याय की उम्मीद जगी है। बताते चले सफदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम नसीरपुर मजरे लक्षबर बजहा मे 31 मई 2021 को अभियुक्त अजय कुमार गौतम पुत्र पुनवासी ने गांव की ही एक 6 वर्षीय बच्ची को रात्रि मे उठा कर दुष्कर्म कर आँख फोड़ कर हत्या कर दी थी तथा शव को तालाब मे फेंक दिया था। सिविल कोर्ट में दिहाड़ी पर काम करने वाला रमेश गौतम जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के ग्राम बहादरपुर स्थित अपनी फुफेरी ससुराल शादी के कार्ड बाटने गया था। 31 मई की रात्रि को रमेश की पत्नी सुष्मिता अपनी 6 वर्षीय पुत्री अनन्या, 10 वर्षीय पुत्र सचिन व 4 वर्षीय पुत्र लकी के साथ घर के अंदर सो रही थी। मध्यरात्रि लघुशंका के लिए जगी सुष्मिता को बिस्तर पर अनन्या को न पाकर जब खोजबीन शुरू की तो कोई पता नही चला रात्रि मे ही पासपड़ोस के लोगो से बताने पर लोगो ने जब तलाश कि तो सुबह करीब 3 बजे गांव से लगभग 5 सौ मीटर की दूरी पर स्थित चांदा तालाब में बालिका का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। तालाब से शव निकालने के बाद देखा गया कि अबोध बालिका की बाई आंख को फूटी हुई जिससे आंख और नाक से काफी रक्तस्राव हुआ है तथा गले मे कसाव के निशान के निशान बने थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मे दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद थाना सफदरगंज मे बालसंगत दुराचार एव हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था और घटना के तीसरे दिन अभियुक्त अजय गौतम पुत्र पुनवासी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया गया था।