भारत में पैन कार्ड अब केवल टैक्स भरने का दस्तावेज नहीं रह गया है. इसकी पहुंच आपके म्यूचुअल फंड निवेश से लेकर प्रॉपर्टी खरीद, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और यहां तक कि वित्तीय रिकॉर्ड्स को एक ही जगह समेटने तक हो गई है. SEBI और डिजिटल तकनीक की मदद से अब आप सिर्फ अपना PAN नंबर डालकर जान सकते हैं कि आपने कहां-कहां और कितना निवेश किया है, उसका रिटर्न क्या है और आपके पोर्टफोलियो की मौजूदा स्थिति क्या है.
देश में इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर शेयर बाजार में निवेश तक, पैन कार्ड एक ज़रूरी पहचान बन चुका है. अब यही PAN आपके लिए म्यूचुअल फंड निवेश को ट्रैक करने का भी सबसे आसान जरिया बन गया है. अगर आपने अलग-अलग फंड हाउस या स्कीम्स में SIP, टैक्स सेविंग या लंपसम इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपके सारे निवेश की जानकारी अब एक ही जगह – कन्सॉलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट (CAS) में उपलब्ध है.
आसान है PAN से निवेश ट्रैक करना?—

PAN नंबर आपके सभी निवेशों को एक जगह लिंक करता है. इसकी मदद से आप बिना किसी फंड हाउस की वेबसाइट पर बार-बार लॉगिन किए, एक ही क्लिक में जान सकते हैं:
आपने कब और किस स्कीम में निवेश किया
कितने यूनिट्स हैं और उनकी मौजूदा वैल्यू क्या है
कौन-कौन सी SIP चालू है
अब तक कितना रिटर्न मिला है
यह सुविधा न सिर्फ निवेश पर नज़र रखने में मदद करती है, बल्कि टैक्स कैलकुलेशन और कैपिटल गेन का लेखा-जोखा भी आसान बनाती है.
कैसे देखें अपनी CAS रिपोर्ट?—

MF Central, CAMS Online, KFintech, NSDL या CDSL की वेबसाइट पर जाएं.
“Request CAS” या “View Portfolio” ऑप्शन चुनें.
अपना PAN, रजिस्टर्ड ईमेल/मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.
OTP के जरिए वेरिफाई करें और अपनी रिपोर्ट देखें या ईमेल पर मंगवाएं.
आप तय कर सकते हैं कि यह रिपोर्ट एक बार चाहिए या हर महीने.
रिपोर्ट न मिले तो क्या करें?—
अगर रिपोर्ट में आपके निवेश नहीं दिख रहे हैं, तो संभव है कि:
आपका निवेश किसी और PAN से लिंक हो
आपकी KYC अधूरी हो
ऐसी स्थिति में आपको CAMS या KFintech की वेबसाइट पर जाकर आधार से eKYC अपडेट करना होगा.
मृतक का पैन कार्ड क्यों कराएं कैंसिल?—

अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, तो उसका पैन कार्ड कैंसिल कराना बहुत ज़रूरी है. भले ही यह कानूनी रूप से अनिवार्य न हो, लेकिन इसे रद्द न करने से भविष्य में टैक्स धोखाधड़ी, अवैध लेन-देन या पहचान के दुरुपयोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं.
पैन कैंसिल कराने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़:
मृतक का पैन कार्ड
मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
प्रार्थना पत्र
कानूनी वारिस का पैन कार्ड
संबंध प्रमाण (जैसे वसीयत, आधार, पहचान पत्र)