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पलवल जिले के गांव पातली की विवादित जमीन को लेकर हुए गोली कांड मामले मैं जिला बार एसोसिएशन पलवल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है वही पतली ग्राम निवासीयों ने भी सैकड़ो महिला पुरुषों की मौजूदगी में आज पलवल सिटी मजिस्ट्रेट को शीघ्र ही दोषी वकीलों पर सख्त कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन दिया

पलवल – कुछ समय पूर्व हरियाणा के चर्चित पलवल जिले के पातली गांव की विवादित जमीन में हुए गोलीकांड को लेकर पलवल पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन आईपीएस विवादों के घेरे में है वही गिरफ्तार हुए वकीलों के पक्ष में पलवल जिला बार एसोसिएशन आज 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है वही पीड़ित पतली ग्राम वासियों ने भी आज सैकड़ो की संख्या में महिला एवं पुरुषों ने शासन एवं प्रशासन का पुरजोर विरोध करते हुए लघु सचिवालय के प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की वही दोषियोंयान वकीलों पर पूरी तरह से कानूनी कार्यवाही ना होने एवं उक्त मामले में दोषियानों की गिरफ्तारी न करने के एवज में आज पलवल सिटी मजिस्ट्रेट प्रीतम सिंह को ज्ञापन दिया है। आपको अवगत करा दें की पलवल जिले के पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन आईपीएस की कार्य प्रणाली को लेकर पलवल जिला बार एसोसिएशन की 15 जनवरी को आपातकालीन बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से कहा गया था अगर पलवल पुलिस अधीक्षक ने अपना रुख नहीं बदला तो 20 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी थी। लेकिन पुलिस ने अपना कड़ा रुक अपनाते हुए दोषियानों वकीलों को 18 जनवरी को करनाल से गिरफ्तार कर लिया था और 19 तारीख को पलवल अदालत में पेश कर दिया था जमानत न मिलने के कारण वह दोनों अब जेल की सलाखों में है। बावजूद उसके पलवल बार एसोसिएशन ने धैर्य रखा पलवल पुलिस अधीक्षक को जांच करने में सहयोग दिया लेकिन उक्त वकीलों की गिरफ्तारी को लेकर करीब 12 दिन होने के बाद भी पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं आया तो वकीलों ने न्याय पाने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर डाली। प्राप्त सूत्रों के अनुसार पलवल के पातली गांव में 6 जनवरी को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त गोलीकांड हुआ था इसमें करीब 40 राउंड गोलियां चली थी जोकि आज भी विवादित जमीन एवं गोली कांड मामला थमने का का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक पक्ष दूसरे पक्ष को दोषी बता रहा है वही पलवल पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन आईपीएस विवादों के घेरे में आ गया है। दोषियों वकील पक्ष अपने आप को निर्दोष साबित करते हुए शासन प्रशासन से पलवल जिला अधीक्षक चंद्र मोहन आईपीएस की तबादले की मांग कर रहे हैं वहीं उक्त मामले में नाम दर्ज वकीलों पर हुए मुकदमे को खारिज करने का दवाब बना रहे हैं वही पाटली ग्राम वासियों पर उल्टा मुकदमा दर्ज करने को लेकर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहकर शासन प्रशासन से न्याय मिलने का दावा बना रहे है। अब देखना यह है कि पुलिस के द्वारा कब किस पक्ष को कितना और कब तक न्याय मिल पाता है या नहीं। आईए विस्तार पूर्वक जानते हैं हकीकत में मामला क्या है देखिए। आज फिर से उसी कड़ी में पातली गांव की चर्चित विवादित जमीन एवं गोली कांड में गिरफ्तार हुई दो वकीलों के पक्ष एवं पाल वाल जिला पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली को लेकर पलवल जिला बार एसोसिएशन ने पलवल बार के जिला प्रधान रविंद्र चौहान उर्फ टीटू की अध्यक्षता में बार अधिवक्ताओं की आपातकालीन बैठक पीड़ित पक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शिवनारायण तेवतिया के आवाहन पर उन्हें वह उनके परिजनों को न्याय ना मिलने की सूरत में अनिश्चितकालीन हड़ताल का रूप दे दिया। जिसमें पलवल बार के अनेको पूर्व प्रधानों एवं अन्य पदाधिकारीयो तथा वरिष्ठ वकीलों ने अपने-अपने विचार रखें और सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया कि पीड़ित पक्ष शिवनारायण तेवतिया के भतीजे कुलबीर तेवतिया एडवोकेट एवं उनके भतीजे तरुण तेवतिया एडवोकेट जिन पर उक्त पातली गांव की विवादित जमीन का मालिकाना हक है व उनके परिजनों के खिलाफ जो झूठा मुकदमा / FIR -No -12, जोकि 6 जनवरी 2025 थाना शहर पलवल द्वारा किया गया था। उसे 15 जनवरी की आपातकालीन बैठक में पुलिस द्वारा आगामी सोमवार 20 जनवरी 2025 तक झूठी FIR शीघ्र ही रद्द करने की चेतावनी देते हुए कहा था की पीड़ित वकील पक्ष कुलबीर तेवतिया वकील ने जो घटना से संबंधित स्थानीय थाने में दोषियान के खिलाफ दो दरखास्त 25 दिसंबर.2024 तथा 6 जनवरी 2025 को थाना शहर पलवल में दी हुई है उन पर मुकदमा दर्ज शीघ्र ही होना चाहिए। यदि आगामी 20 जनवरी सोमवार तक दोनों मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो। पलवल जिला बार एसोसिएशन जिला पुलिस अधीक्षक पलवल के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगी वही कोर्ट का कार्य पूर्ण रूप से स्थगित किया जाएगा। आज फिर उसी कड़ी में 30 जनवरी 2025 से वकीलों ने न्याय न मिलने की एवज में अनिश्चितकालीन हड़ताल कर डाली। वही पीड़ित वकील कुलबीर तेवतिया या उसके परिजनों पर हुई झूठ मकान में को खारिज नहीं किया गया और आगे कोई भी किसी प्रकार के कार्रवाई की गई तो पलवल पुलिस को जिला कोर्ट में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और इस मुकदमे में कोई अधिवक्ता पेश नहीं होगा। यदि कोई अधिवक्ता जानबूझकर पेश होता है तो उसकी बार की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी वही पलवल जिला बार एसोसिएशन ने इस प्रस्ताव की प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश पलवल, एडमिनिस्ट्रेटिव जज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, DGP हरियाणा, एसपी पलवल, अध्यक्ष बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा, मुख्यमंत्री हरियाणा को भी पूर्व में 15 जनवरी को भेज दी गई हैं। अब देखना यह है कि मामला तूल पकड़ता है या उक्त मामले का समझौता होता है।

रिपोर्ट – संतोष शर्मा

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