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होमउत्तर प्रदेशनहीं आए दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री, कोर्ट ने दिया मौका

नहीं आए दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री, कोर्ट ने दिया मौका

सुल्तानपुर – यूपी के अस्पतालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती बुधवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने उन्हें अवसर प्रदान करते हुए आरोप तय करने के लिए 22 जनवरी को तलब किया है। अमेठी जिले के जगदीशपुर के रामलीला मैदान में नौ जनवरी 2021 को यूपी के अस्पतालों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर लगाया गया था। जगदीशपुर निवासी सोमनाथ साहू की तहरीर पर पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ 10 जनवरी 2021 को मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में वे जमानत पर रिहा हुए थे। सोमनाथ भारती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गई रोक हटा ली थी। 22 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने पूर्व मंत्री को तलब करते हुए आरोप तय करने के लिए आठ जनवरी की तिथि नियत की थी। बुधवार को पूर्व मंत्री के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी व मौका अर्जी देकर समय देने की मांग की। कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर अवसर देते हुए आरोप तय करने के लिए 22 जनवरी को तलब किया है।

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