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धारा 16 HMA के बावजूद सर्विस रिकॉर्ड में अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के नाम दर्ज करने के लिए घोषणात्मक डिक्री अस्वीकार की जा सकती है? : इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा

केस टाइटल- मुकेश कुमार बनाम भारत संघ और 2 अन्य

इलाहाबाद हाईकोर्ट कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए तैयार है कि क्या कोई सिविल न्यायालय हिंदू विवाह अधिनियम 1955 (HMA) की धारा 16 के तहत निहित कानून के बावजूद सेवा रिकॉर्ड में अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के नाम दर्ज करने के लिए घोषणात्मक डिक्री को अस्वीकार कर सकता है, जो अमान्य और अमान्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैधता प्रदान करता है?

इस कानून के प्रश्न पर दूसरी अपील स्वीकार करते हुए जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने अपीलीय न्यायालय और निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब करते हुए मामले की अंतिम सुनवाई जनवरी 2025 के दूसरे सप्ताह में तय की।

अदालत पूर्व सैनिक मुकेश कुमार द्वारा दायर अपील पर विचार कर रही थी, जिसने एक मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे में इस आशय की घोषणा के लिए डिक्री का दावा किया गया कि उसके दो बच्चों के नाम उसके सेवा रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएं।

वादी-अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि उसकी पहली शादी से कोई संतान नहीं थी, इसलिए यह आवश्यक था कि उसकी दूसरी शादी से उसके बच्चों के नाम उसके सेवा अभिलेखों में दर्ज किए जाएं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें पेंशन संबंधी लाभ मिल सकें।

दोनों निचली अदालतों ने दावा खारिज कर दिया कि ये दोनों बच्चे वादी-अपीलकर्ता द्वारा पहले विवाह के दौरान किए गए दूसरे विवाह से पैदा हुए थे; इसलिए, दूसरा विवाह शून्य है।

हाईकोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता-वादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि भले ही दूसरा विवाह शून्य हो, 1955 अधिनियम की धारा 16 [शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के बच्चों की वैधता] सभी उद्देश्यों के लिए ऐसे शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों की वैधता की रक्षा करती है। यह तर्क दिया गया कि विवादित आदेश ऐसे पहलुओं को नियंत्रित करने वाले क़ानून के विरुद्ध हैं।

तर्क में गुण-दोष पाते हुए तथा यह देखते हुए कि मामले पर विचार किए जाने की आवश्यकता है, एकल न्यायाधीश ने विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए:

“क्या निचली अदालतों द्वारा शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों की वैधता को देखते हुए विशेष रूप से हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 के मद्देनजर डिक्री को अस्वीकार करना उचित था?”

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