कानपुर- अपर पुलिस आयुक्त लॉ एण्ड ऑर्डर हरीश चन्द्र ने बताया कि नाबालिगों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने से दुर्घटना किए जाने की बहुत घटनाएं सामने आ रही है, इस सम्बन्ध में यातायात नियमों व कार्यवाही को लेकर कमिश्नरेट कानपुर पुलिस द्वारा कार्य योजना बनाई गई है। जिसमें सभी विद्यालयों में सम्पर्क करके व्यापक स्तर पर यातायात नियमों की जानकारी कराकर उनके अनुपालन हेतु प्रेरित किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन से भी अनुरोध किया गया कि वह भी अभिभावकों से मीटिंग करके बच्चों को दो पहिया/चार पहिया वाहन प्रयोग न करने देने के सम्बन्ध में बता दें ताकि बच्चें वाहन चलाकर स्कूल न आए यदि बच्चें दो पहिया/चार पहिया वाहन चलाकर आते है तो स्कूल प्रबंधन अपने स्तर से सम्भव कार्यवाही करें।

पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नं जारी-
पुलिस द्वारा हेल्पलाइन नं0-9305104387 जारी करते हुए जनमानस से अपील की गई कि ऐसे नाबालिग बच्चें जो वाहन चला रहे है, उनके सम्बन्ध में पुलिस को सूचना दें ताकि बच्चों के अभिभावकों की जिम्मेदारी तय की जा सके। नए कानून में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा वाहन चलाने पर उनके अभिभावकों की जिम्मेवारी बनती है तथा 25 हजार जुर्माना भी देय होगा। कानपुर पुलिस का प्रथम प्रयास यही है कि लोग यातायात नियमों के बारे में जानें ताकि एक सकारात्मक माहौल बने तथा अभिभावक अपने बच्चों को यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित करें।