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पुलिस ने गुण्डा एक्ट के आरोपी को छह माह के लिए जिला बदर

बाराबंकी- थाना असन्द्रा पुलिस द्वारा गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुए 01 अभियुक्त को 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर किया गया।
प्राप्त जानकारी अनुसार एसपी दिनेश कुमार सिंह ने गुण्डा व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने को समस्त प्रभारी निरीक्षक-थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है एवं गुण्डा एवं अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा पारित जिला बदर आदेश के क्रम में कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में ’थाना असन्द्रा’ पुलिस द्वारा अभियुक्त ’चन्द्रशेखर पुत्र स्व0 रामलाल मिश्रा’ निवासी ग्राम रतौली थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी को वाद सं0 214ध्2024 में जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जनपद से 06 माह के लिए जिलाबदर का आदेश पारित किया गया था।  थाना असन्द्रा पुलिस द्वारा आज 15. नवंबर को अभियुक्त को जिला बदर का नोटिस तामील कराकर मुनादी कराई गई तथा अभियुक्त चन्द्रशेखर उपरोक्त को ’जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्काषित किया गया।’

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