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निजी कंस्ट्रक्शन प्लांट मे नियम कानून को ताक पर रखकर हो रहा कार्य

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मसौली, बाराबंकी – सफदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम प्यारेपुर सरैया मे बीते एक वर्ष से संचालित सूर्या कंस्ट्रक्शन प्लांट मे नियम कानून को ताक पर रखकर किये जा रहे कार्य से ग्रामीणों का जीना हराम है प्लांट से उड़ने वाली धूल से ग्रामीण बीमार हो रहे है बुधवार को ग्रामीणों के साथ प्लांट पहुंचे ग्राम प्रधान इंदु कुमार पर जान से मारने के लिए हाइड्रो मशीन से दौड़ा लिया। बताते चले कि ग्राम प्यारेपुर सरैया मे बीते एक वर्ष से सड़क बनाने के लिए सूर्या कंस्ट्रक्शन प्लांट लगा हुआ है क्रेशर डस्ट के लिए शासन के नियमों को ताक पर रखकर क्रेशर चलाए जा रहे हैं। आबादी के निकट चल रहे क्रेशर से उड़ने वाली धूल से लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, इसकी जानकारी प्रशासन को होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्रेशर मशीन जब चलती है तो दूर-दूर तक ध्वनि प्रदूषण भी फैलाती है।  ऐसा नहीं है कि इसकी शिकायतें अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही हों। शिकायतों के बाद भी प्रदूषण नियंत्रण विभाग व खनिज विभाग के अफसरों को यह दिखाई नहीं देता। 

जान से मारने की नियत से चलाया हाइड्रो मशीन 

गांव मे फैल रहे प्रदूषण से परेशान ग्रामीणों की शिकायत पर प्लांट पहुंचे ग्राम प्रधान इंदु कुमार ने प्लांट संचालन का काम देख रहे रजनीश से शिकायत करने पर रजनीश आग बगुला होते हुए हाइड्रो चालक से मशीन चला कर जान से मारने की नियत से दौड़ा लिया। भयभीत ग्राम प्रधान अपने अधिवक्ता साथियो एव ग्रामीणों के साथ थाना सफदरगंज मे प्लांट संचालक के विरुद्ध तहरीर दी है।

ये हैं प्लांट संचालन के नियम 

प्लांट संचालक शासन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। नियमानुसार डस्ट को बाहर जाने से रोकने के लिए डस्ट अरेस्टर होना चाहिए। जहां पर प्लांट संचालित है उस क्षेत्र के तीन ओर बड़ी दीवार होना चाहिए। पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से सघन पौधरोपण क्षेत्र में होना अनिवार्य है। नियम के तहत स्टोन क्रेशर में सुबह और शाम पानी का छिड़काव होना अनिवार्य है जिससे डस्ट न उड़े। क्रेशर के पास घनी आबादी न हो इसके साथ ही नदी के किनारे प्लांट संचालित होना चाहिए।

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